इंडिया में रहने वाले टैक्सपेयर की इनकम में फॉरेन इनकम शामिल हो सकती है। जब टैक्सपेयर को विदेश में इनकम होती है तो उस पर दोनों देशों में टैक्स लगता है। इससे डबल टैक्सेशन यानी एक इनकम पर उसे दो बार टैक्स चुकाना पड़ता है। ऐसा ना हो इसके लिए सरकार ने फॉरेन टैक्स क्रेडिट (एफटीसी) का सिस्टम बनाया है। इससे एक ही इनकम पर टैक्सपेयर को दो बार टैक्स नहीं देना पड़ता है। टैक्सपेयर्स फॉर्म 67 भरकर इसका फायदा उठा सकते हैं।