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New NPS Rules 2026: एनपीएस से जुड़े ए2जेड सवालों के जवाब; रिटायरमेंट पर कितनी बनेगी पेंशन, ऐसे होगा तय

New NPS Rules 2026: एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़े कोई भी सवाल आपके मन में हो जैसे कि कॉन्ट्रिब्यूशन कैसे तय होगा, जमा में देरी होने पर किसका नुकसान होगा, खाता खोलने और कॉन्ट्रिब्यूशन शुरू होने में कितना समय लगेगा और रिटायरमेंट पर क्या मिलेगा; इन सभी सवालों के जवाब यहां दिए जा रहे हैं

Edited By: Jeevan Deep Vishawakarmaअपडेटेड Apr 26, 2026 पर 11:04 AM
New NPS Rules 2026: एनपीएस से जुड़े ए2जेड सवालों के जवाब; रिटायरमेंट पर कितनी बनेगी पेंशन, ऐसे होगा तय
NPS: पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन बेसिक पे और डीएम को मिलाकर तय किया जाता है। इसी से तय होता है कि एंप्लॉयीज और सरकार हर महीने कितना कॉन्ट्रिब्यूट करेंगे।

New NPS Rules 2026: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लॉयीज के बीच इस बात को लेकर उलझन बढ़ रही है कि उनकी सैलरी पेंशन से कैसे जुड़ी है, कितना योगदान होता है और रिटायरमेंट के बाद उन्हें कितना मिलेगा। इसे स्पष्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने एनपीएस रूल्स 2026 जारी किए हैं, जिनमें कॉन्ट्रिब्यूशंस, अकाउंट खोलने और पेंशन बेनेफिट्स के बारे में जानकारी दी गई है। बता दें कि एनपीएस से जु़ड़े नियम 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सरकारी सेवा जॉइन करने वाले एंप्लॉयीज पर ही लागू होंगे। पुराने पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले एंप्लॉयीज इसमें शामिल नहीं हैं।

बेसिक पे और डीए से पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन तय

पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन बेसिक पे और डीएम को मिलाकर तय किया जाता है। इसी से तय होता है कि एंप्लॉयीज और सरकार हर महीने कितना कॉन्ट्रिब्यूट करेंगे।

एंप्लॉयीज का कितना और सरकार का कितना हिस्सा?

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