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Life Insurance Claim: डेथ के बाद इंश्योरेंस क्लेम पर टैक्स लगता है या नहीं? क्या कहते हैं नियम

Life Insurance Claim: बीमाधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को मिलने वाला लाइफ इंश्योरेंस क्लेम आमतौर पर टैक्स फ्री होता है, लेकिन कुछ खास स्थितियों में इस पर टैक्स लग सकता है। नियम धारा 10(10D) के तहत तय होते हैं। आइए जानते हैं पूरी डिटेल।

Suneel Kumarअपडेटेड May 20, 2025 पर 12:46 PM
Life Insurance Claim: डेथ के बाद इंश्योरेंस क्लेम पर टैक्स लगता है या नहीं? क्या कहते हैं नियम
अगर पॉलिसी डेथ बेनिफिट नहीं बल्कि मैच्योरिटी या सरेंडर वैल्यू के रूप में ली गई है और उसका प्रीमियम बीमा राशि का 10% से अधिक है, तो टैक्स छूट नहीं मिलेगी।

Life Insurance Claim: किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद मिलने वाला जीवन बीमा (Life Insurance) क्लेम भावनात्मक और आर्थिक दोनों नजरिए से बेहद अहम होता है। लेकिन, एक सवाल कई लोगों को उलझन में डालता है, यह रकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती है या इस पर टैक्स देना पड़ता है?

आइए विस्तार से समझते हैं कि डेथ के बाद मिलने वाले लाइफ इंश्योरेंस क्लेम पर टैक्स नियम क्या कहते हैं, किन मामलों में छूट मिलती है, और किन मामलों में टैक्स देना पड़ सकता है।

इंश्योरेंस क्लेम पर टैक्स को लेकर नियम?

आयकर कानून की धारा 10(10D) के तहत, अगर कोई बीमाधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को मिलने वाली रकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। इसका मतलब है कि अगर आपको नॉमिनी के तौर पर 25 लाख रुपये, 50 लाख रुपये या 1 करोड़ रुपये भी मिलते हैं, तो उस पर आयकर विभाग कोई टैक्स नहीं लगाता।

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