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Long term capital gains: प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटस गेंस पर इंडेक्सेशन खत्म होने से बेहतर रिटर्न हासिल करने में मिलेगी मदद

पिछले हफ्ते पेश बजट में कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव का सेंटिमेंट पर असर पड़ा। हालांकि, सरकार ने कई एसेट्स पर कैपिटल गेंस टैक्स का रेट घटाया है। लेकिन, प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के कैलकुलेशन के लिए इंडेक्सेशन बेनेफिट खत्म करने से टैक्सपेयर्स को निराशा हुई

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 29, 2024 पर 3:58 PM
Long term capital gains: प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटस गेंस पर इंडेक्सेशन खत्म होने से बेहतर रिटर्न हासिल करने में मिलेगी मदद
इंडेक्सेशन बेनेफिट खत्म होने का मतलब है कि अब सरकार घर के मालिक को इनफ्लेशन के असर सुरक्षा नहीं देगी।

पिछले हफ्ते पेश बजट में कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव किया गया। प्रॉपर्टी बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के लिए इंडेक्सेशन बेनेफिट हटाने से टैक्सपेयर्स को मायूसी हुई। सरकार ने कई एसेट क्लास के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया। इसमें गोल्ड, गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ), फंड्स ऑफ फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स और अनिलिस्टेड सिक्योरिटीज शामिल हैं। इन सभी एसेट्स के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के वास्ते होल्डिंग पीरियड भी घटाकर 24 महीने (कुछ मामलों में 36 महीने) कर दिया गया है।

इंडेक्सेशन खत्म होने का पड़ा निगेटिव असर

आम तौर पर इस तरह के बदलाव का स्वागत होता है, क्योंकि कम टैक्स के साथ लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन के लिए मौके बढ़े हैं। एसेट पर लगने वाले टैक्स को लेकर फर्क कम हो गया है। वेल्थ क्रिएशन के लिए निवेशक को अब लिस्टेड शेयरों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने की जरूरत खत्म हो गई है। लेकिन, कैपिटल गेंस के नियमों में हुए बदलाव का सेंटिमेंट पर खराब असर पड़ने की वजह यह है कि प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के कैकुलकेशन के लिए इंडेक्सेशन बेनेफिट खत्म कर दिया गया।

अब इनफ्लेशन के असर नहीं मिलेगी सुरक्षा

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