पिछले हफ्ते पेश बजट में कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव किया गया। प्रॉपर्टी बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के लिए इंडेक्सेशन बेनेफिट हटाने से टैक्सपेयर्स को मायूसी हुई। सरकार ने कई एसेट क्लास के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया। इसमें गोल्ड, गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ), फंड्स ऑफ फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स और अनिलिस्टेड सिक्योरिटीज शामिल हैं। इन सभी एसेट्स के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के वास्ते होल्डिंग पीरियड भी घटाकर 24 महीने (कुछ मामलों में 36 महीने) कर दिया गया है।