1 नवंबर 2025 से बैंकों में खाता धारक अपने खाते में एक नहीं, बल्कि चार लोगों को नॉमिनी के रूप में जोड़ सकेंगे। यह बदलाव बैंकिंग लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट 2025 के तहत आया है, जिसका मकसद क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और विवाद रहित बनाना है। इससे खाताधारक अपनी जमा राशि या लॉकर की सामग्री का विभाजन अलग-अलग नॉमिनियों में कर सकते हैं और प्रतिशत हिस्सा तय कर सकते हैं।
