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Bank New Rules: 1 नवंबर से बैंक खाता और लॉकर नियम में बड़ा बदलाव, अब बन सकेंगे 4 नॉमिनी और जानिए कैसे होगा इसका फायदा

Bank New Rules: 1 नवंबर से बैंक खाते में आप एक के बजाय चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे, जिनमें आप हिस्सा प्रतिशत भी निर्धारित कर सकेंगे। इससे क्लेम सेटलमेंट आसान होगा और परिवार में विवाद कम होंगे। साथ ही, नॉमिनी के लिए ईमेल और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा, जिससे बैंकिंग प्रक्रिया और पारदर्शी बन सकेगी।​

Edited By: Shradha Tulsyanअपडेटेड Oct 25, 2025 पर 4:17 PM
Bank New Rules: 1 नवंबर से बैंक खाता और लॉकर नियम में बड़ा बदलाव, अब बन सकेंगे 4 नॉमिनी और जानिए कैसे होगा इसका फायदा

1 नवंबर 2025 से बैंकों में खाता धारक अपने खाते में एक नहीं, बल्कि चार लोगों को नॉमिनी के रूप में जोड़ सकेंगे। यह बदलाव बैंकिंग लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट 2025 के तहत आया है, जिसका मकसद क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और विवाद रहित बनाना है। इससे खाताधारक अपनी जमा राशि या लॉकर की सामग्री का विभाजन अलग-अलग नॉमिनियों में कर सकते हैं और प्रतिशत हिस्सा तय कर सकते हैं।

नॉमिनी चुनने का तरीका

ग्राहक चार नॉमिनी एक साथ चुन सकते हैं या क्रमबद्ध तरीके से भी नामांकन कर सकते हैं। यदि क्रमबद्ध चुना गया हो, तो पहले नॉमिनी के बाद दूसरे को अधिकार मिलेगा, फिर तीसरे और चौथे को। इससे एक नॉमिनी के न रहने पर ऑटोमैटिक अगले नॉमिनी को क्लेम का अधिकार मिल जाता है, जिससे विवादों की संभावना कम हो जाती है।

बैंक लॉकर और सेफ कस्टडी का नियम

लॉकर या सेफ कस्टडी सामग्री में भी ग्राहक अब चार नॉमिनी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये नामांकन केवल क्रमिक होंगे। यानी पहले नॉमिनी की मृत्यु के बाद ही दूसरा अधिकार प्राप्त करेगा और इसी तरह आगे का क्रम लागू होगा। यह व्यवस्था बैंक लॉज अधिनियम की नई संशोधन के हिस्से में है।

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