Get App

नौकरी बदलने पर भूल गए HRA क्लेम करना? यहां जानिये अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे कर सकते हैं क्लेम

Income Tax: अगर आपने पिछले साल नौकरी बदलने के कारण अपने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का क्लेम नहीं किया है, तो चिंता की बात नहीं है। आप अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय इस छूट का फायदा उठा सकते हैं। जानिये कैसे।

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 03, 2026 पर 4:49 PM
नौकरी बदलने पर भूल गए HRA क्लेम करना? यहां जानिये अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे कर सकते हैं क्लेम
HRA छूट का फायदा तभी मिलता है, जब आप किराए के घर में रहते हों।

Income Tax: अगर आपने पिछले साल नौकरी बदलने के कारण अपने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का क्लेम नहीं किया है, तो चिंता की बात नहीं है। आप अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय इस छूट का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें और सही कैलकुलेशन समझना जरूरी है।

कब मिलता है HRA का फायदा?

HRA छूट का फायदा तभी मिलता है, जब आप किराए के घर में रहते हों, खुद का घर न हो और आपने पुराने टैक्स सिस्टम (Old Tax Regime) को चुना हो। साथ ही आपकी सैलरी में HRA शामिल होना चाहिए।

नौकरी बदलने पर कैसे करें कैलकुलेशन?

सब समाचार

+ और भी पढ़ें