Income Tax: अगर आपने पिछले साल नौकरी बदलने के कारण अपने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का क्लेम नहीं किया है, तो चिंता की बात नहीं है। आप अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय इस छूट का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें और सही कैलकुलेशन समझना जरूरी है।
