Get App

क्या किसी शेयर को खरीदने और बेचने के गलत फैसले के लिए म्यूचुअल फंड मैनेजर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?

SEBI ने पिछले हफ्ते एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट पर 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया। जांच के बाद यह पाया गया कि तीन शेयरों में निवेश के फैसले लेने में म्यूचुअल फंड हाउस ने तय नियमों का पालन नहीं किया था। इस वजह से उसे करोड़ों रुपये का लॉस उठाना पड़ा था

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 31, 2024 पर 3:47 PM
क्या किसी शेयर को खरीदने और बेचने के गलत फैसले के लिए म्यूचुअल फंड मैनेजर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?
सेबी ने 3 स्टॉक्स में करीब 42.02 करोड़ रुपये के लॉस के बाद एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) पर यह जुर्माना लगाया है।

किसी म्यूचुअल फंड हाउस को क्या निवेश के गलत फैसलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? सेबी के एक आदेश को देखने पर इस सवाल का जवाब हां है। सेबी ने 3 स्टॉक्स में करीब 42.02 करोड़ रुपये के लॉस के बाद एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) को यह आदेश दिया है। पहले इस फंड हाउस का नाम एलएंडटी इनवेस्टमेंट मैनेजमेंट था। पिछले हफ्ते सेबी ने एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट पर 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

पहली जांच में फंड हाउस को बरी कर दिया गया था

SEBI ने यह पाया था कि एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट (HSBC Asset Management) ने नियम का उल्लंघन किया था। उसने निवेश के फैसले लेने में तय नियम का पालन नहीं किया था और नियम के मुताबिक उसने रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं किए। पहले इसी मामले में 23 अगस्त, 2023 को एडजुडिकेटिंग अफसर (AO) ने इस फंड हाउस को आरोपों से बरी करते हुए मामले का निपटारा कर दिया था। सेबी ने नवंबर 2023 में दोबारा इस मामले को ओपन किया। उसने नया आदेश सुनाना। उसने यह भी कहा कि एओ का आदेश गलत था और सिक्योरिटी मार्केट के हित के लिहाज से पूर्वाग्रह से ग्रसित था।

सेबी ने मामले की दोबारा जांच की

सब समाचार

+ और भी पढ़ें