किसी म्यूचुअल फंड हाउस को क्या निवेश के गलत फैसलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? सेबी के एक आदेश को देखने पर इस सवाल का जवाब हां है। सेबी ने 3 स्टॉक्स में करीब 42.02 करोड़ रुपये के लॉस के बाद एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) को यह आदेश दिया है। पहले इस फंड हाउस का नाम एलएंडटी इनवेस्टमेंट मैनेजमेंट था। पिछले हफ्ते सेबी ने एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट पर 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
