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म्यूचुअल फंडों को NFO का पैसा 30 दिन के अंदर निवेश करना होगा, SEBI ने पेश किया प्रस्ताव

सेबी का मकसद फंड के इस्तेमाल में होने वाली देर को रोकना है। सेबी ने पाया है कि कई एएमसी एनएफओ के पैसे को निवेश करने में देर करती हैं। कई बार मार्केट में उतारचढ़ाव और फंड के साइज की वजह से इसमें देर होती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 30, 2024 पर 5:29 PM
म्यूचुअल फंडों को NFO का पैसा 30 दिन के अंदर निवेश करना होगा, SEBI ने पेश किया प्रस्ताव
सेबी के इस प्रस्ताव पर 20 नवंबर तक राय भेजी जा सकती है।

एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) से आए पैसे का निवेश 30 दिन के अंदर करना होगा। सेबी ने यह प्रस्ताव पेश किया है। इस बारे में मार्केट रेगुलेटर ने एक कंसल्टेशन पेपर पेश किया है। इस प्रस्ताव पर सेबी ने लोगों की राय मांगी है। मार्केट रेगुलेटर का मानना है कि एएमसी को एलॉटमेंट की तारीख से 30 दिन के अंदर इस पैसे का निवेश कर देना चाहिए। अगर एएमसी को पैसे का निवेश करने में किसी तरह की दिक्कत आती है तो उसे इस बारे में बताना होगा। उसे इस बारे में इनवेस्टमेंट कमेटी को रिपोर्ट भेजनी होगी। कमेटी फंड के इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त 30 दिन का समय दे सकती है।

सेबी के प्रस्ताव का मकसद क्या है?

सेबी (SEBI) का मकसद फंड के इस्तेमाल में होने वाली देर को रोकना है। सेबी ने पाया है कि कई एएमसी एनएफओ के पैसे को निवेश करने में देर करती हैं। कई बार मार्केट में उतारचढ़ाव और फंड के साइज की वजह से इसमें देर होती है। अभी इसके नियम तो हैं कि कोई NFO कितने दिन तक ओपन रह सकता है, लेकिन इस बारे में कोई नियम नहीं है कि एनएफसी से मिले पैसे को कितने दिन के अंदर इनवेस्ट करना होगा।

कुछ एएमसी फंड निवेश करने में देर करते हैं

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