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बच्चों को म्यूचुअल फंड्स या शेयर गिफ्ट में देना चाहते हैं? जानिए क्या है इसका प्रोसेस

आप किसी को शेयर या म्यूचुअल फंड गिफ्ट देना चाहते हैं तो सबसे आपको यह देखना होगा कि आप जिसे गिफ्ट देने जा रहे हैं वह बालिग है या नाबालिग है। अगर गिफ्ट लेने वाले की उम्र 18 साल से कम है तो इनवेस्टमेंट उसके नाम में होना चाहिए। लेकिन, उसके नाम के साथ माता-पिता या अभिभावक (Guardian) का नाम होना चाहिए

Your Money Deskअपडेटेड Mar 18, 2026 पर 6:24 PM
बच्चों को म्यूचुअल फंड्स या शेयर गिफ्ट में देना चाहते हैं? जानिए क्या है इसका प्रोसेस
यूनिट्स/शेयर ट्रांसफर करने के लिए डॉक्युमेंटेशन की जरूरत पड़ती है।

कई माता-पिता ऐसा रुपये-पैसे की जगह ऐसा उपहार देना चाहते हैं जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती जाए। उनके लिए म्यूचुअल फंड्स और शेयर सही विकल्प हो सकते हैं। लेकिन, म्यूचुअल फंड्स और शेयरों को किसी को ट्रांसफर करना उतना आसान नहीं है, जितना आसान रुपये-पैसे गिफ्ट में देना है। इसमें ओनरशिप से जुड़े नियमों का पालन करना होता है। टैक्स के नियमों का भी ध्यान रखना होता है।

नाबालिग को गिफ्ट देने में इस बात का जरूर रखें ध्यान

अगर आप किसी को शेयर या म्यूचुअल फंड गिफ्ट देना चाहते हैं तो सबसे आपको यह देखना होगा कि आप जिसे गिफ्ट देने जा रहे हैं वह बालिग है या नाबालिग है। अगर गिफ्ट लेने वाले की उम्र 18 साल से कम है तो इनवेस्टमेंट उसके नाम में होना चाहिए। साथी ही उसके नाम के साथ माता-पिता या अभिभावक (Guardian) का नाम भी होना चाहिए, जो नाबालिग की तरफ से ऑपरेट करेगा। आप अपने शेयर या म्यूचुअल फंड्स को सामान्य तरीके से ट्रांसफर नहीं कर सकते। बच्चे के नाम से नया फोलियो या डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जिसके साथ गार्जियन की डिटेल भी होनी चाहिए।

बच्चे के बालिग होने पर कंट्रोल उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा 

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