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New Income Tax Bill: सेक्शन 80C में मिलने वाला 1.5 लाख रुपये का डिडक्शन सेक्शन 123 के तहत मिलेगा

नया इनकम टैक्स बिल 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो जाएगा। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें टैक्स और स्लैब में बदलाव होने नहीं जा रहा है। सरकार इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी के तहत मिलने वाले डिडक्शंस को बनाए रखेगी। यह डिडक्शन सिर्फ इनकम टैक्स की नई रीजीम में मिलेगा

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Feb 17, 2025 पर 9:04 AM
New Income Tax Bill: सेक्शन 80C में मिलने वाला 1.5 लाख रुपये का डिडक्शन सेक्शन 123 के तहत मिलेगा
सेक्शन 80सी के तहत म्यूचुअल फंड्स के टैक्स प्लान (ELSS), PPF, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, NPS सहित करीब एक दर्जन इनवेस्टमेंट ऑप्शन में निवेश कर 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।

नए इनकम टैक्स बिल के अगले साल से लागू हो जाने की उम्मीद है। सरकार ने यह बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। इसे वित्त पर संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है, जो इस पर व्यापक चर्चा करेगी। सरकार ने इनकम टैक्स के नियमों को आसान बनाने के लिए यह बिल पेश किया है। इसलिए अगले साल से टैक्स से जुड़े कई प्रावधान बदल जाएंगे। हालांकि, टैक्स और टैक्स के रेट्स में बदलाव होने नहीं जा रहा है।

सेक्शन 80सी में डिडक्शन की लिमिट में बदलाव नहीं

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि New Income Tax Bill में टैक्स रेट्स, स्लैब और कैपिटल गेंस टैक्स जैसे स्पेशल टैक्स में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ इनकम टैक्स के नियमों की भाषा और कंप्लायंस को आसान बनाने की कोशिश की गई है। एक बड़ा बदलाव सेक्शन 80 के तहत मिलने वाले डिडक्शंस में होने जा रहा है। इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में इस सेक्शन के तहत एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलता है।

अगले साल से सेक्शन 123 के तहत मिलेंगे डिडक्शंस

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