नया इनकम टैक्स बिल 13 फरवरी को लोकसभा में पेश होने जा रहा है। करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए यह बड़ी खबर है। अब इनकम टैक्स के नियमों की भाषा बदलने जा रही है। इसके लिए आपको 1 अप्रैल, 2026 तक इंतजार करना होगा। नए इनकम टैक्स बिल के नियम और प्रावधान अगले साल 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। इनकम टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी यह जानने में है कि आखिर इस बिल के लागू होने के बाद क्या-क्या बदल जाएगा?
इन शब्दों की हो जाएगी विदाई
नए इनकम टैक्स बिल (New Income Tax Bill) का फोकस टैक्स के नियमों को आसान बनाने पर है। इसके लिए पिछले 60 साल से इस्तेमाल हो रहे कई शब्दों की विदाई हो जाएगी। उन सभी शब्दों को हटाया जा रहा है, जिन्हें कठिन माना गया है। उदाहरण के लिए अब 'फाइनेंशियल ईयर' शब्द का इस्तेमाल नहीं होगी। इस शब्द की विदाई हो जाएगी। इसकी जगह 'प्रीवियस ईयर' शब्द का इस्तेमाल होगा। एससमेंट ईयर शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी जगह 'टैक्स ईयर' शब्द का इस्तेमाल होगा। एसेसी शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा।
क्रिप्टोकरेंसी के टैक्स के नियम शामिल होने की उम्मीद
सीएनबीसी-टीवी18 ने बताया है कि नए इनकम टैक्स बिल में 23 चैप्टर्स और 16 शिड्यूल हैं। टैक्स ईयर का मतलब 1 अप्रैल से लेकर अगले साल 31 मार्च का पीरियड होगा। डिजिटल ट्रांजेक्शन और क्रिप्टो एसेट्स की नई परिभाषा होगी। अब तक सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर टैक्स के नियम पेश नहीं किए हैं। बजट 2023 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार क्रिप्टो करेंसी के व्यापन नियम और कानून पेश करेगी। लेकिन, अब तक इसे पेश नहीं किया गया है। इससे इस बात की उम्मीद बढ़ी है कि नए टैक्स बिल में क्रिप्टो करेंसी के व्यापक नियम और प्रावधान हो सकते हैं।
इनकम टैक्स नियमों को समझना आसान होगा
मीडिया में चल रही खबरों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के नियम नहीं बदलेंगे। इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए इनकम टैक्स बिल में टैक्स के नियम और टैक्स के रेट्स में बदलाव करने पर फोकस नहीं रखा गया है। इसका फोकस इनकम टैक्स नियमों की भाषा आसान बनाने पर है। उन शब्दों का इस्तेमाल बंद करना है, जिन्हें समझने में आम आदमी को दिक्कत होती है। उन प्रावधानों को भी हटाने पर फोकस है, जिनकी जरूरत अब नहीं रह गई है। जो नियम जटिल हैं उन्हें आसान बनाने की कोशिश इस बिल में की गई है।
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अगले साल 1 अप्रैल से लागू होने की उम्मीद
सूत्रों का कहना है कि नया इनकम टैक्स बिल 13 फरवरी को लोकसभा में पेश होगा। इसके बाद इसे फाइनेंस पर संसद की स्थायी समिति को भेज दिया जाएगा। वहां इस बिल पर व्यापक चर्चा होगी। इसके बाद ड्राफ्ट में सरकार जरूरी बदलाव करेगी। फिर इसे सरकार संसद में पारित कराएगी। उसके बाद इसे अगले साल 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा।