सरकार नए इनकम टैक्स बिल को 10 फरवरी को लोकसभा में पेश करेगी। 7 फरवरी को इसे केंद्रीय कैबिनेट का एप्रूवल मिल जाने की उम्मीद है। सरकार की कोशिश इस बिल को संसद में जल्द पारित कराने की होगी। इसके लागू होने पर छह दशक से ज्यादा पुराना इनकम टैक्स एक्ट, 1961 खत्म हो जाएगा। इनकम टैक्स के नए नियम और कानूनों का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। इनकम टैक्स के नियमों को डायरेक्ट टैक्स कोड भी कहा जाता है।
