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NPS Exit Rules: 60 साल की उम्र से पहले भी एनपीएस से निकाल सकते हैं पैसे, जानिए क्या हैं इसके नियम

NPS का मकसद भले ही रिटायरमेंट के बाद सब्सक्राइबर के लिए रेगुलर इनकम का इंतजाम करना है, लेकिन इनवेस्टमेंट पीरियड में जरूत पड़ने पर सब्सक्राइबर को कुछ पैसे या पूरे पैसे निकाल लेने की इजाजत है। PFRDA ने इसके लिए कुछ नियम और शर्तें तय की हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 21, 2024 पर 9:57 AM
NPS Exit Rules: 60 साल की उम्र से पहले भी एनपीएस से निकाल सकते हैं पैसे, जानिए क्या हैं इसके नियम
NPS में निवेश से लंबी अवधि में बड़ा फंड तैयार हो जाता है, जो रिटायरमेंट के बाद बहुत काम आता है। साथ ही हर महीने पेंशन के रूप में रेगुलर इनकम भी होती है।

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) रिटायरमेंट बाद के खर्चों के लिए सेविंग्स का सबसे अच्छा विकल्प है। यह सरकार की स्कीम है, जिससे इसमें निवेश पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें निवेश करने पर लंबी अवधि में बड़ा फंड तैयार हो जाता है, जो रिटायरमेंट के बाद बहुत काम आता है। साथ ही हर महीने पेंशन के रूप में रेगुलर इनकम भी होती है।

लेकिन,ये फायदे सब्सक्राइबर के 60 साल के हो जाने के बाद मिलते हैं। इसलिए कई लोग NPS में निवेश नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि बीच में पैसे की जरूरत पड़ने पर NPS में जमा पैसा उनके काम नहीं आएगा। लेकिन, यह सच नहीं है। सब्सक्राइबर के 60 साल के होने से पहले एनपीएस से पैसे निकालने की इजाजत है। आइए जानते हैं इसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं।

1. आंशिक निकासी (Partial Withdrawal)

NPS अकाउंट ओपन करने के तीन साल बाद ही सब्सक्राइबर को कुछ पैसे निकालने की इजाजत है। शर्त यह है कि सब्सक्राइबर अपने कुल कंट्रिब्यूशन का 25 फीसदी पैसा निकाल सकता है। इसमें एंप्लॉयर का कंट्रिब्यूशन शामिल नहीं होगा। PFRDA ने कुछ खास स्थितियों में 25 फीसदी कंट्रिब्यूशन निकालने की इजाजत दी है।

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