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NPS Rules Change: एनपीएस के सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी, अब स्कीम में जमा 80% पैसे निकाल सकेंगे

NPS Rules Change: अब तक सब्सक्राइबर 60 साल का होने या रिटायरमेंट पर एनपीएस में जमा अपने फंड का 60 फीसदी एकमुश्त निकाल सकता था। बाकी 40 फीसदी का इस्तेमाल उसे एन्युटी खरीदने के लिए करना पड़ता था। अब यह नियम बदल गया है

Your Money Deskअपडेटेड Dec 17, 2025 पर 2:44 PM
NPS Rules Change: एनपीएस के सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी, अब स्कीम में जमा 80% पैसे निकाल सकेंगे
एक्सपर्ट्स का कहना है कि नियम में इस बदलाव से सब्सक्राइबर का अपने पैसे पर ज्यादा कंट्रोल होगा।

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) का अट्रैक्शन बढ़ गया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने 16 दिसंबर को एनपीएस में बड़े संशोधन के ऐलान किए। ये ऐलान एनपीएस के उन सब्सक्राइबर्स के लिए हैं, जो सरकारी एंप्लॉयीज नहीं हैं। आइए नियमों में इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

अब 80 फीसदी पैसे निकालने की इजाजत

कॉमन स्कीम (CS) और मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) के तहत पैसे निकालने के नियम बदल गए हैं। अब तक सब्सक्राइबर 60 साल का होने या रिटायरमेंट पर NPS में जमा अपने फंड का 60 फीसदी एकमुश्त निकाल सकता था। बाकी 40 फीसदी का इस्तेमाल उसे एन्युटी खरीदने के लिए करना पड़ता था। अब यह नियम बदल गया है। अगर सब्सक्राइबर का कार्पस 12 लाख से ज्यादा है तो वह 80 फीसदी पैसा निकाल सकता है। बाकी 20 फीसदी का इस्तेमाल एन्युटी खरीदने के लिए करना होगा।

सब्सक्राइबर्स का अपने पैसे पर कंट्रोल बढ़ेगा

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