पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के नियमों में एक बार फिर बदलाव किया है। इसके तहत गैर-सरकारी कर्मचारी NPS से एग्जिट के वक्त अपने रिटायरमेंट फंड का 80% एक साथ निकाल सकते हैं। कुछ मामलों में 100% तक एकमुश्त निकाला जा सकता है। PFRDA ने नियमों में किए गए बदलावों को 16 दिसंबर 2025 को नोटिफाई कर दिया है। NPS सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए है। इसमें NRI भी निवेश कर सकते हैं।
