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NPS के बदल गए नियम, 85 साल की उम्र तक बने रह सकेंगे स्कीम में; एग्जिट पर एकमुश्त मिल सकेगा 100% तक फंड

पहले नॉन-गवर्नमेंट NPS सब्सक्राइबर्स को आमतौर पर रिटायरमेंट के समय अपनी पेंशन का 40% हिस्सा एन्युटी प्लान खरीदने में लगाना पड़ता था। साल 2004 में NPS को केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। फिर 2009 में इसे सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया

Edited By: Ritika Singhअपडेटेड Dec 17, 2025 पर 1:49 PM
NPS के बदल गए नियम, 85 साल की उम्र तक बने रह सकेंगे स्कीम में; एग्जिट पर एकमुश्त मिल सकेगा 100% तक फंड
NPS सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए है।

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के नियमों में एक बार फिर बदलाव किया है। इसके तहत गैर-सरकारी कर्मचारी NPS से एग्जिट के वक्त अपने रिटायरमेंट फंड का 80% एक साथ निकाल सकते हैं। कुछ मामलों में 100% तक एकमुश्त निकाला जा सकता है। PFRDA ने नियमों में किए गए बदलावों को 16 दिसंबर 2025 को नोटिफाई कर दिया है। NPS सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए है। इसमें NRI भी निवेश कर सकते हैं।

साल 2004 में NPS को केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। फिर 2009 में इसे सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया। NPS के तहत दो तरह के अकाउंट खुलते हैं- Tier-I और Tier-II। Tier-I एक रिटायरमेंट अकाउंट है, वहीं Tier-II एक वॉलंटरी अकाउंट है। Tier-II खाते में कोई भी वेतनभोगी अपनी तरफ से निवेश शुरू कर सकता है।

नए नियमों के तहत अब सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी 85 साल की उम्र तक NPS में तब तक बने रह सकेंगे, जब तक कि वह एग्जिट विकल्प का इस्तेमाल न करें।

क्या कहते हैं नए नियम, कौन सी शर्तें लागू

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