NPS से अब सिर्फ 3 दिन में निकल जाएगा आपका पैसा, PFRDA ने बदला नियम

PFRDA ने इस बारे में 20 सितंबर (मंगलवार) को रिलीज जारी की है। इसमें कहा गया है कि सब्सक्राइबर के लिए एनपीएस से पैसे निकालने में लगने वाले समय को घटा दिया गया है

अपडेटेड Sep 21, 2022 पर 9:49 AM
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पीएफआरडीए ने कहा है कि दूसरे ट्रांजेक्शन के भी सेटलमेंट टाइम घटाने की कोशिश हो रही है। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

NPS के सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है। अब उनका पैसा सिर्फ तीन दिन में उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। PFRDA ने इसके लिए मौजूदा व्यवस्था में बदलाव किया है। उसने विड्रॉल के लिए T+4 की जगह T+2 सिस्टम लागू किया है। इससे सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट में पैसा आने में लगने वाला समय घट गया है। PFRDA नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) का रेगुलेटर है।

PFRDA ने इस बारे में 20 सितंबर (मंगलवार) को रिलीज जारी की है। इसमें कहा गया है कि सब्सक्राइबर के लिए एनपीएस से पैसे निकालने में लगने वाले समय को घटा दिया गया है। Protean eGov Technologies के सब्सक्राइबर्स का विड्रॉल रिक्वेस्ट अगर सुबह 10:30 बजे तक अथॉराइज हो जाता है तो उसका सेटलमेंट T+2 बेसिस पर हो जाएगा। KFin Teconologies और CAMS के सब्सक्राइबर्स का रिक्वेस्ट अगर सुबह 11 बजे तक अथॉराइज हो जाता है तो सेटलमेंट T+2 बेसिस पर हो जाएगा।

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NPS के सब्सक्राइबर्स के लिए कई सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियां हैं। इनमें Protean eGov Technologies, CAMS और KFin Technologies शामिल हैं। पीएफआरडीए ने कहा है कि दूसरे ट्रांजेक्शन के भी सेटलमेंट टाइम घटाने की कोशिश हो रही है। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। रेगुलेटर की रिलीज में यह भी कहा गया है कि CRAs और पेंशन फंडों ने सिस्टम इंटरफेस में सुधार किया है। उन्होंने कई तरह के ट्रांजेक्शन में आसानी के लिए अपने आईटी सिस्टम की क्षमता बढ़ाई है।

एनपीएस रिटायरमेंट सेविंग से जुड़ी स्कीम है। इसे सरकार का सपोर्ट हासिल है। सरकारी एंप्लॉयीज के लिए इसे 2004 में शुरू किया गया था। 2009 में इसे दूसरे लोगों के लिए भी ओपन कर दिया गया। इसमें सब्सक्राइबर के रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से इनवेस्टमेंट के अलग-अलग ऑप्शन हैं।

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First Published: Sep 21, 2022 9:47 AM

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