सरकार ने इस साल यूनियन बजट में बच्चों के भविष्य के लिए एक इनवेस्टमेंट स्कीम का ऐलान किया था। सरकार ने सितंबर में इस स्कीम के नियम और शर्तें पेश कर दी। इस स्कीम का नाम एनपीएस वात्सल्य है। यह एक पेंशन स्कीम है, जो मातापिता को अपने बच्चे के नाम से तब तक निवेश करने की इजाजत देती है, जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। 18 साल के बाद बच्चा बालिग हो जाता है। बच्चे के बालिग होने के बाद यह स्कीम रेगुलर एनपीएस अकाउंट हो जाएगी। इस स्कीम का मकसद बच्चे के लिए लंबी अवधि में एक बड़ा फंड तैयार करना है। मातापिता को इस स्कीम में सालाना न्यूनतम 1,000 रुपये का निवेश करना होगा। ज्यादा निवेश के लिए कोई सीमा तय नही है।