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NPS के जरिए आपकी कंपनी ज्यादा टैक्स बचाने में कर सकती है मदद, जानिए कैसे

कई इनवेस्टर्स NPS में उपलब्ध टैक्स ब्रेक का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। दरअसल, अगर आपका एंप्लॉयर (कंपनी जिसमें आप काम करते हैं) NPS कॉर्पस में आपकी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी तक कंट्रिब्यूट करता है तो यह अमाउंट टैक्स के दायरे में नहीं आएगा

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Jul 19, 2023 पर 5:16 PM
NPS के जरिए आपकी कंपनी ज्यादा टैक्स बचाने में कर सकती है मदद, जानिए कैसे
रेजिडेंट इंडियंस, NRI और ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया (OCI) कॉर्पोरेट स्कीम के तहत एनपीएस सब्सक्राइबर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 18 से 70 साल की उम्र की कोई व्यक्ति खुद को कॉर्पोरेट स्कीम में अपने एंप्लॉयर के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है।

पिछले कुछ सालों में रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए NPS बेस्ट ऑप्शन के रूप में सामने आई है। कई लोग इस स्कीम में इसलिए इनवेस्ट करते हैं क्योंकि इसके टैक्स बेनेफिट्स अट्रैक्टिव हैं। इसके बावजूद कई इनवेस्टर्स इस स्कीम में उपलब्ध टैक्स ब्रेक का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। दरअसल, अगर आपका एंप्लॉयर (कंपनी जिसमें आप काम करते हैं) NPS कॉर्पस में आपकी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी तक कंट्रिब्यूट करे तो यह अमाउंट टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन, एंप्लॉयीज में भी इसका फायदा उठाने के लिए उत्साह का अभाव रहा है।

PFRDA के चेयरमैन दीपक मोहंती ने जून में मनीकंट्रोल से बातचीत में कहा था कि एनपीएस में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन इसका अभी सीमित इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने बताया था कि पीएफआरडीए ने करीब 13,000 कंपनियों को इस स्कीम से जोड़ा है। लेकिन इस स्कीम में ज्यादा एंप्लॉयीज दिलचस्पी नहीं दिखा रहे।

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आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका एंप्लॉयर अगर आपके एनपीएस अकाउंट में कंट्रिब्यूट करता है तो आपको किस तरह फायदा होगा।

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