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Old vs New Tax Regime: पुराने और नए टैक्स रीजीम में क्या है अंतर, किसे चुनना रहेगा फायदेमंद?

Old vs New Tax Regime: वित्त वर्ष 2025-26 में टैक्सपेयर्स के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है- नई टैक्स रीजीम चुनें या पुरानी? नई व्यवस्था सरल टैक्स स्ट्रक्चर देती है, जबकि पुरानी में डिडक्शन और छूट से टैक्स बचाने के ज्यादा मौके मिलते हैं। आइए जानते हैं कि आपके लिए कौन-सी टैक्स रीजीम बेहतर रहेगी।

Suneel Kumarअपडेटेड May 04, 2025 पर 3:49 PM
Old vs New Tax Regime: पुराने और नए टैक्स रीजीम में क्या है अंतर, किसे चुनना रहेगा फायदेमंद?
पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) उन टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद है, जो बचत, बीमा और लोन जैसे निवेशों के जरिए टैक्स में कटौती करना चाहते हैं।

Old vs New Tax Regime: वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत के साथ कई टैक्सपेयर्स इस उलझन में हैं कि उन्हें कौन-सी टैक्स रीजीम चुननी चाहिए, नई या पुरानी। यह उलझन इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रीजीम (New Tax Regime) के तहत सालाना 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। वहीं, ओल्ड टैक्स रीजीम (Old Tax Regime) की बात करें, तो उसमें कई तरह के टैक्स डिडक्शंस मिलते हैं।

आइए दोनों टैक्स रीजीम की तुलना करके जानते हैं कि किसमें क्या-क्या फायदे मिलते हैं। साथ ही, किस कर व्यवस्था को चुनकर अधिक टैक्स बचाया जा सकता है।

ओल्ड टैक्स रीजीम के फायदे

पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) उन टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद है, जो बचत, बीमा और लोन जैसे निवेशों के जरिए टैक्स में कटौती करना चाहते हैं। इसमें सेक्शन 80C के तहत PPF, EPF, जीवन बीमा और होम लोन जैसे निवेशों पर ₹1.5 लाख तक की छूट मिलती है। वहीं, 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ₹25,000 (वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹50,000) तक की कटौती मिलती है।

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