Pan-Aadhar Linking: क्या आपने पैन को आधार से अभी तक लिंक नहीं किया है? इन लोगों को बिना किसी चार्ज के पैन और आधार से लिंक करने का मौका मिल रहा है। वित्त मंत्रालय ने साफ कहा कि जिन व्यक्तियों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नामांकन आईडी के आधार पर स्थायी खाता संख्या (PAN) लिया है, वह बिना किसी लेट फीस चार्ज के अपने PAN को आधार से लिंक कर सकते हैं। यह लिंकिंग 31 दिसंबर 2025 तक पूरी करनी होगी।
सरकार ने जारी किये नए निर्देश
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 3 अप्रैल 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे सभी PAN धारकों को अपने आधार नंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करना आवश्यक है। यह नोटिफिकेशन उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नामांकन आईडी के माध्यम से PAN लिया था।
यहां ये आपको बता दें कि यह छूट केवल उन मामलों में लागू होती है जहां PAN, आधार नामांकन आईडी के आधार पर आवंटित किया गया था। अन्य सभी मामलों में PAN और आधार को लिंक करने के लिए 1,000 रुपये की लेट फीस लागू होगी। यदि तय सीमय सीमा तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता तो पैन एक्टिव नहीं रहेगा। ऐसा होने पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, टैक्स रिफंड लेने और कई बैंक से जुड़े फाइनेंशियल कामों को पूरा करने में परेशानी आएगी। निर्धारित समय सीमा तक लिंकिंग नहीं की जाती है, तो PAN निष्क्रिय हो सकता है, जिससे आयकर रिटर्न दाखिल करने, रिफंड लेने और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने में परेशानी आएगी।
31 दिसंबर तक निपटा लें पैन को आधार से लिंक करने का काम
इसलिए जिन व्यक्तियों ने आधार नामांकन आईडी के माध्यम से PAN लिया है तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वह 31 दिसंबर 2025 से पहले अपने PAN को आधार से लिंक करें ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके।