सरकार ने जुलाई 2024 में पेश यूनियन बजट में इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 194टी को शामिल करने का ऐलान किया था। इस सेक्शन के तहत पार्टनरशिप फर्मों के लिए अपने पार्टनर्स को किए गए कुछ खास पेमेंट्स पर टीडीएस काटना अनिवार्य हो गया है। यह नियम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होने जा रहा है। इसके बाद सभी पार्टनरशिप फर्मों को अपने पार्टनर्स को किए जाने वाले कुछ खास पेमेंट्स पर टीडीएस काटना होगा।