Get App

New Tax Rule: पार्टनरशिप फर्मों को पार्टनर्स को पेमेंट के वक्त TDS काटना होगा, 1 अप्रैल से लागू होगा टैक्स का यह नया नियम

सरकार ने जुलाई 2024 में पेश बजट में पार्टनरशिप फर्मों के लिए एक नए नियम का ऐलान किया था। इस नियम के दायरे में कुछ खास तरह के पेमेंट्स आएंगे। इनमें पार्टनर की सैलरी, रेन्यूनरेशन, कमीशन, बोनस और किसी अकाउंट पर इंटरेस्ट (कैपिटल अकाउंट सहित) शामिल होंगे

Abhishek Anejaअपडेटेड Mar 26, 2025 पर 5:26 PM
New Tax Rule: पार्टनरशिप फर्मों को पार्टनर्स को पेमेंट के वक्त TDS काटना होगा, 1 अप्रैल से लागू होगा टैक्स का यह नया नियम
इस नियम के दायरे में कुछ खास तरह के पेमेंट्स आएंगे। इनमें पार्टनर की सैलरी, रेन्यूनरेशन, कमीशन, बोनस और किसी अकाउंट पर इंटरेस्ट (कैपिटल अकाउंट सहित) शामिल होंगे।

सरकार ने जुलाई 2024 में पेश यूनियन बजट में इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 194टी को शामिल करने का ऐलान किया था। इस सेक्शन के तहत पार्टनरशिप फर्मों के लिए अपने पार्टनर्स को किए गए कुछ खास पेमेंट्स पर टीडीएस काटना अनिवार्य हो गया है। यह नियम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होने जा रहा है। इसके बाद सभी पार्टनरशिप फर्मों को अपने पार्टनर्स को किए जाने वाले कुछ खास पेमेंट्स पर टीडीएस काटना होगा।

TDS पेमेंट के वक्त या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पैसा क्रेडिट होने के वक्त, में से जो पहले होगा, तब काटना होगा। इस नियम के दायरे में कुछ खास तरह के पेमेंट्स आएंगे। इनमें पार्टनर की सैलरी, रेन्यूनरेशन, कमीशन, बोनस और किसी अकाउंट पर इंटरेस्ट (कैपिटल अकाउंट सहित) शामिल होंगे।

टीडीएस रेट और एग्जेम्प्शन लिमिट

-अगर पार्टनर के अकाउंट में टोटल क्रेडिट हुआ अमाउंट या साल के दौरान किया गया पेमेंट 20,000 रुपये से कम है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें