केंद्र सरकार ने गोल्ड हालमार्किंग (Gold Hallmarking) के नियमों को लेकर ज्वैलर्स को कुछ राहत दी है। अब गोल्ड हॉलमार्किंग के अनिवार्य नियम का पालन नहीं करने पर सरकार अगस्त तक ज्वैलर्स पर कोई भी जुर्माना नहीं लगाएगी। सरकार ने यह फैसला कोविड-19 से प्रभावित सुनारों के अनुरोध के बाद लिया है। हालांकि, सरकार ने कहा कि ग्राहकों की शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
