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पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर मिलती है अतिरिक्त टैक्स छूट, ऐसे उठा सकते हैं फायदा

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर सेक्शन 10(15)(i) के तहत अतिरिक्त डिडक्शन की इजाजत है। यह डिडक्शन आम टैक्सपेयर्स को सेक्शन 80TTA के तहत मिलने वाले 10,000 रुपये और सीनियर सिटीजंस को सेक्शन 80TTB के तहत मिलने वाले 50,000 रुपये के डिडक्शन के अतिरिक्त है

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 31, 2025 पर 5:04 PM
पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर मिलती है अतिरिक्त टैक्स छूट, ऐसे उठा सकते हैं फायदा
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80TTA के तहत सेविंग अकाउंट से मिलने वाले 10,000 रुपये तक के इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है। इस वजह से यह बैंक सेविंग्स अकाउंट के मुकाबले फायदेमंद है। दरअसल, यह अतिरिक्त छूट सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट पर मिलती है। आइए इस बारे में इनकम टैक्स के नियम को विस्तार से जानते हैं।

सेविंग्स अकाउंट पर डिडक्शन के नियम

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80TTA के तहत सेविंग अकाउंट से मिलने वाले 10,000 रुपये तक के इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। यह डिडक्शन बैंक और पोस्ट ऑफिस (Post Office Savings Account) दोनों के सेविंग्स अकाउंट पर मिलता है। इसका मतलब है कि अगर एक वित्त वर्ष में आपको सेविंग्स अकाउंट्स में जमा पैसे पर 10,000 रुपये या इससे कम इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा।

सीनियर सिटीजंस को ज्यादा डिडक्शन का लाभ

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