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PPF अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं? जानिए क्या है प्रोसेस

पीपीएफ अकाउंट 15 साल में मैच्योर हो जाता है। इसका मतलब है कि मैच्योरिटी के बाद अकाउंट में जमा पूरा पैसा निकाला जा सकता है। पीपीएफ में मैच्योरिटी से पहले भी पैसे निकालने की इजाजत है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 12, 2022 पर 3:09 PM
PPF अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं? जानिए क्या है प्रोसेस
अगर कोई इनवेस्टर समय से पहले पीपीएफ अकाउंट बंद कराना चाहता है तो इसकी भी इजाजत है।

PPF लंबी अवधि का निवेश का बहुत अच्छा विकल्प है। 15 साल तक निवेश करने के बाद पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हो जाता है। फिक्स्ड रिटर्न वाले इनवेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में पीपीएफ का रिटर्न सबसे अट्रैक्टिव है। लेकिन, कई लोग निवेश की 15 साल की अवधि को बहुत लंबा मानते हैं। हालांकि, इस स्कीम की अवधि के दौरान बीच में पैसे निकालने का विकल्प है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

पीपीएफ अकाउंट 15 साल में मैच्योर हो जाता है। इसका मतलब है कि मैच्योरिटी के बाद अकाउंट में जमा पूरा पैसा निकाला जा सकता है। पीपीएफ में मैच्योरिटी से पहले भी पैसे निकालने की इजाजत है। लेकिन, इनवेस्टर अपने अकाउंट में जमा कुल पैसे का एक हिस्सा ही निकाल सकता है। अकाउंट ओपन करने के सातवें साल से पार्शियल विड्रॉल की इजाजत है।

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अगर कोई इनवेस्टर समय से पहले पीपीएफ अकाउंट बंद कराना चाहता है तो इसकी भी इजाजत है। अकाउंट ओपन होने के पांच साल बाद ही इसे क्लोज कराया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट से आंशिक या पूरा पैसे निकालने के लिए फॉर्म सी का इस्तेमाल होता है। यह फॉर्म बैंक या पोस्टऑफिस जहां पीपीए अकाउंट ओपन किया गया है, वहां से हासलि किया जा सकता है।

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