पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) लंबी अवधि के निवेश के लिए लंबे समय से लोगों की पहली पसंद रहा है। कई लोग रिटायरमेंट प्लानिंग में पीपीएफ को शामिल करते हैं। इसकी वजह यह है कि इससे 15 साल में एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है। पीपीएफ इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत आता है। इसका मतलब है कि इसमें निवेश पर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। लेकिन, यह सुविधा सिर्फ इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में उपलब्ध है। ऐसे में सवाल है कि क्या इनकम टैक्स की नई रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स को पीपीएफ में इनवेस्ट करना चाहिए?
