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PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के लिए सरकार ने बनाए नए नियम, जानिए वरना मिला हुआ आशियाना हो जाएगा रद्द

PM Awas Yojana: सरकार 5 साल तक यह देखेगी कि आप इन घरों में रह रहे हैं या नहीं। अगर नहीं रहते हैं एग्रीमेंट रद्द कर दिया जाएगा, जमा किए गए रुपये भी वापस नहीं मिलेंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 21, 2022 पर 5:17 PM
PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के लिए सरकार ने बनाए नए नियम, जानिए वरना मिला हुआ आशियाना हो जाएगा रद्द
पीएम आवास योजना के नियम बदले!

PM Awas Yojana: केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अगर आपको पीएम आवास योजना के तहत रहने के लिए घर मिला है, तो फिर इसमें 5 साल तक रहना जरूरी है। अगर नहीं रह रहे हैं तो मिला हुआ घर वापस ले लिया जाएगा। इसके साथ जो पैसे जमा किए गए हैं वो भी वापस नहीं मिलेंगे। यानी 5 साल तक रहना जरूरी है, तभी एग्रीमेंट लीज डीड में बदलेगा।

बता दें कि अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज (Registered Agreement To Lease) कराकर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है।

इन नियमों में हुआ बदलाव

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार 5 साल यह देखेगी कि आप इन घरों में रह रहे हैं या नहीं। अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा। नहीं विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को भी खत्म कर देगा। इसके बाद आपने जो पैसे जमा किए हैं, वो भी वापस नहीं दिए जाएंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि अब इसमें चलने वाली धांधली बंद हो जाएगी।

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