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NCLT के आदेश के खिलाफ Supertech करेगी NCLAT में अपील, कहा-प्रोजेक्ट पूरा करने को मिलनी चाहिए तरजीह

सुपरटेक के मैनेजमेंट ने एक बयान में कहा, NCLT द्वारा सुपरटेक ग्रुप की कंपनियों में से एक में IRP की नियुक्ति के मामले में कंपनी इस आदेश के खिलाफ NCLAT में अपील करेगी, क्योंकि यह मामला फाइनेंशियल क्रेडिटर्स से संबंधित है

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 26, 2022 पर 12:40 PM
NCLT के आदेश के खिलाफ Supertech करेगी NCLAT में अपील, कहा-प्रोजेक्ट पूरा करने को मिलनी चाहिए तरजीह
NCLT ने सुपरटेक के मामले में हितेश गोयल को दिवालिया समाधान प्रोफेशनल (IRP) नियुक्त किया है

Realty developer Supertech : रियल्टी डेवलपर सुपरटेक को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की दिल्ली बेंच ने दिवालिया (insolvent) घोषित कर दिया है। बकाया नहीं चुकाने पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) द्वारा दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया है। NCLT ने हितेश गोयल को दिवालिया समाधान प्रोफेशनल (IRP) नियुक्त किया है।

पहले से कई मुश्किलों से जूझ रही है कंपनी

कंपनी पहले से ही कई मुश्किलों से जूझ रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते अपने नोएडा के प्रोजेक्ट में दो अवैध टावरों को ध्वस्त किए जाने की प्रक्रिया से गुजर रही है। इसके अलावा कंपनी के एनसीआर में कई निर्माणधीन प्रोजेक्ट हैं।

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