Realty developer Supertech : रियल्टी डेवलपर सुपरटेक को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की दिल्ली बेंच ने दिवालिया (insolvent) घोषित कर दिया है। बकाया नहीं चुकाने पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) द्वारा दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया है। NCLT ने हितेश गोयल को दिवालिया समाधान प्रोफेशनल (IRP) नियुक्त किया है।
