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PPF withdrawal: पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने का क्या है तरीका? जानिए इससे जुड़े 5 नए नियम

पीपीएफ में निवेश के लिए एक वित्त वर्ष में एकमुश्त या अधिकतम 12 किश्तों में पैसा जमा कराया जा सकता है। पीपीएफ में निवेश किए गए पैसे पर टैक्स डिडक्शन का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही ब्याज व मैच्योरिटी राशि पर कोई टैक्‍स नहीं लगता

Curated By: Shubham Thakurअपडेटेड Dec 25, 2022 पर 7:25 PM
PPF withdrawal: पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने का क्या है तरीका? जानिए इससे जुड़े 5 नए नियम
PPF पर 7.1 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है

PPF withdrawal: पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम है। इसमें निवेश 100 परसेंट सुरक्षित रहता है। पीपीएफ पर ब्‍याज की दर सरकार द्वारा तय की जाती है। पीपीएफ में निवेश के लिए एक वित्त वर्ष में एकमुश्त या अधिकतम 12 किश्तों में पैसा जमा कराया जा सकता है। इस स्कीम में 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। पीपीएफ में निवेश करने वाले निवेशक को तीन तरह से टैक्‍स बेनिफिट होते हैं। पीपीएफ में निवेश किए गए पैसे पर टैक्स डिडक्शन का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही ब्याज व मैच्योरिटी राशि पर कोई टैक्‍स नहीं लगता। पीपीएफ डिपॉजिट पर मौजूदा ब्याज दर 7.1% है। अगर 31 दिसंबर तक इस दर में कोई बदलाव नहीं होता है तो नए साल 2023 की पहली तिमाही में डिपॉजिट पर भी यही दर लागू होगा। अगर आप भी पीपीएफ में निवेश की योजना बना रहे हैं तो इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें जान लें।

निकासी को लेकर क्या हैं नियम

पीपीएफ में 15 साल की लॉक-इन अवधि होती है। इसलिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो पीपीएफ अच्छा विकल्प है। रकम की जरूरत होने पर इसमें आंशिक निकासी की भी अनुमति होती है। अगर आप 15 साल से पहले खाते से पैसा निकालना चाहते हैं या इसे बंद करना चाहते हैं, तो आंशिक निकासी के लिए ये नियम हैं।

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