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18 और 22 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी बनवाने पर कितना देना होगा टैक्स, समझिए पूरा कैलकुलेशन

Gold jewellery tax calculation: सोने की कीमतें बढ़ने के साथ गहनों पर टैक्स का बोझ भी बढ़ता है। जानिए 22 कैरेट और 18 कैरेट ज्वेलरी बनवाने पर आपको कितना टैक्स देना होगा और मेकिंग चार्ज के आधार पर यह कैलकुलेशन कैसे बदलता है।

Suneel Kumarअपडेटेड Sep 10, 2025 पर 3:43 PM
18 और 22 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी बनवाने पर कितना देना होगा टैक्स, समझिए पूरा कैलकुलेशन
सोने के गहने खरीदते समय ग्राहकों को 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज पर 5% टैक्स देना पड़ता है।

Gold jewellery tax calculation: सोने की कीमतों में लगातार तेज उछाल देखने को मिल रहा है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के 9 सितंबर 2025 के आंकड़ों के मुताबिक सोने के गहनों की कीमत में तेज उछाल आया है। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर ₹1,884 महंगा हुआ, जबकि 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने में क्रमशः ₹1,667 और ₹1,373 की बढ़त दर्ज की गई।

8 सितंबर को 24 कैरेट की कीमत ₹1,06,882 थी, जो 9 सितंबर को बढ़कर ₹1,08,706 हो गई। इसी तरह, 22 कैरेट सोना ₹98,298 से बढ़कर ₹99,975 और 18 कैरेट सोना ₹80,484 से बढ़कर ₹81,857 पर पहुंच गया। आइए जानते हैं कि अगर कोई शख्स 10 ग्राम की ज्वेलरी बनवाता है, तो उसे कुल कितना टैक्स देना होगा।

22 और 18 कैरेट गहनों पर टैक्स

सोने के गहने खरीदते समय ग्राहकों को 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज पर 5% टैक्स देना पड़ता है। आमतौर पर मेकिंग चार्ज सोने की कीमत का लगभग 10% होता है। 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव ₹98,298 प्रति 10 है। ऐसे में गहनों पर कुल टैक्स ₹3,499.10 बनता है।

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