Get App

बड़ी राहत! टैक्स ऑडिट की डेडलाइन 1 महीने बढ़ी, राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया आदेश

Income Tax Return deadline: राजस्थान हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाने का आदेश दिया है। इससे लाखों टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जानिए डिटेल।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Sep 24, 2025 पर 9:42 PM
बड़ी राहत! टैक्स ऑडिट की डेडलाइन 1 महीने बढ़ी, राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया आदेश
वित्त वर्ष 2024-25 में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन पहले ही दो बार बढ़ चुकी है।

Income Tax Return deadline: राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार को एक बड़े फैसले में टैक्स ऑडिट और उससे जुड़े इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाने का आदेश दिया है। अदालत ने डायरेक्ट टैक्स अथॉरिटी को निर्देश दिया कि 2025-26 असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और संबंधित ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख एक महीने बढ़ाई जाए।

कोर्ट ने कहा कि अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) को ड्यू डेट 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर करनी होगी। इस आदेश से टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से अतिरिक्त समय की मांग कर रहे थे।

हालांकि यह आदेश फिलहाल सिर्फ राजस्थान में लागू होगा, जब तक कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती न दी जाए। टैक्स एक्सपर्ट का मानना है कि यह फैसला CBDT को पूरे देश के लिए एक्सटेंशन देने के लिए मजबूर कर सकता है। इससे देशभर के उन लाखों टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है, जो अभी टैक्स ऑडिट दाखिल नहीं कर पाएं हैं।

मांग क्यों उठी और किसने की पहल

सब समाचार

+ और भी पढ़ें