RBI ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) का दायरा बढ़ा दिया है। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स (ICC) के जरिए फॉरेन करेंसी में होने वाले खर्च को भी इसके दायरे में लाया गया है। इसका मतलब है कि रेजिडेंट्स अब मैक्सिमम 2.5 लाख डॉलर सॉलाना फंड विदेश भेज सकते हैं। इसके लिए RBI की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इस पैसे का इस्तेमाल व्यक्तिगत मकसद के लिए किया जाता है या कारोबारी मकसद के लिए। हालांकि, इस पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) लागू होगा।