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फ्लैट की डिलीवरी में रियल एस्टेट कंपनी लगातार देर कर रही है, जानिए आप कहां कर सकते हैं शिकायत

रियल एस्टेट कंपनियां नया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च करते वक्त ग्राहकों से बड़े-बड़े दावें करती हैं, जिन्हें पूरा करने में वे नाकाम रहती हैं। एक सबसे बड़ा दावा जिसे वे पूरा नहीं कर पाती हैं वह तय समय पर प्रोजेक्ट की डिलीवरी से जुड़ा है। इससे ग्राहकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 15, 2024 पर 1:21 PM
फ्लैट की डिलीवरी में रियल एस्टेट कंपनी लगातार देर कर रही है, जानिए आप कहां कर सकते हैं शिकायत
सरकार ने घर खरीदारों के हित में रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, 2016 बनाया था। इसे 1 मई, 2016 से लागू कर दिया गया।

रियल एस्टेट कंपनियां नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते वक्त ग्राहकों से कई वादें करती हैं। इसका मकसद ग्राहक को अट्रैक्ट करना होता है। ग्राहक के फ्लैट खरीद लेने के बाद कंपनी का व्यवहार बदल जाता है। कंपनी के वादों पर भरोसा कर फ्लैट खरीदने वाले ग्राहक को मायूसी हाथ लगती है। ग्राहक को पेश आने वाली एक सबसे बड़ी दिक्कत प्रोजेक्ट का समय पर नहीं होना है। इससे खासकर उन ग्राहकों को ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिन्होंने होम लोन लेकर फ्लैट खरीदा है। होम लोन लेने के बाद उसकी ईएमआई शुरू हो जाती है। सवाल है कि फ्लैट की डिलीवरी में देरी पर रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ कहां शिकायत की जा सकती है?

रेरा में की जा सकती है शिकायत

सरकार ने घर खरीदारों के हित में रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, 2016 बनाया था। इसे 1 मई, 2016 से लागू कर दिया गया। रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ किसी तरह की शिकायत उस राज्य के रेरा (RERA) में की जा सकती है, जहां प्रोजेक्ट स्थित है। सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (Real Estate Regulatory Authority) को कई अधिकार दिए हैं। वह शिकायत सही पाए जाने पर रियल एस्टेट कंपनी को मुआवजे का भुगतान करने को कह सकती है। वह प्रोजेक्ट जल्द पूरा करने के लिए रियल एस्टेट कंपनी पर दबाव बना सकती है।

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