डिजिटल पेमेंट बढ़ने के साथ ऑनलाइन ठगी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक ग्राहकों को राहत देने के लिए नए नियमों का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव के मुताबिक अगर किसी ग्राहक के साथ डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड में 50,000 रुपये तक का नुकसान होता है, तो उसे आंशिक मुआवजा मिल सकता है। इसके साथ ही RBI ने यह भी साफ किया है कि किन मामलों में बैंक जिम्मेदार होगा, कब ग्राहक की गलती मानी जाएगी और फ्रॉड होने पर शिकायत कैसे करनी होगी। अगर ये नियम लाए जाते हैं तो 1 जुलाई 2026 से लागू हो सकते हैं।
