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इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, पुरानी या नई टैक्स रिजीम में कौन बेहतर विकल्प? जानें तमाम सवालों के जवाब

बजट 2025 में नई रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। किसी वेतनभोगी शख्स को 4 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 4-8 लाख रुपये के ब्रैकेट में 5 पर्सेंट इनकम टैक्स लगेगा। 8 लाख-12 लाख रुपये के ब्रैकेट पर यह टैक्स दर बढ़कर 10 पर्सेंट हो जाएगी। 12 लाख-16 लाख रुपये, 16 लाख-20 लाख रुपये, 20 लाख-24 लाख रुपये के लिए टैक्स रेट क्रमशः 15%, 20% और 25% हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 01, 2025 पर 5:42 PM
इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, पुरानी या नई टैक्स रिजीम में कौन बेहतर विकल्प? जानें तमाम सवालों के जवाब
Budget 2025: बजट दस्तावेज में साफ किया है कि नए स्लैब उन लोगों के लिए हैं, जो नई टैक्स रिजीम का विकल्प चुनेंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 8वें बजट में मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को राहत दी है। उन्होंने अपने बजट भाषण में संशोधित टैक्स स्लैब्ल का ऐलान किया है, जिससे कई लोगों को यह कनफ्यूजन हो गया है कि उनकी इससे कितनी राहत मिलेगी। हम आपको यहां बजट में ऐलान किए टैक्स बदलावों से जुड़े सवालों के जवाब पेश कर रहे हैं

नए टैक्स स्लैब क्या हैं?

बजट 2025 में नई रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। किसी वेतनभोगी शख्स को 4 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 4-8 लाख रुपये के ब्रैकेट में 5 पर्सेंट इनकम टैक्स लगेगा। 8 लाख-12 लाख रुपये के ब्रैकेट पर यह टैक्स दर बढ़कर 10 पर्सेंट हो जाएगी। 12 लाख-16 लाख रुपये, 16 लाख-20 लाख रुपये, 20 लाख-24 लाख रुपये के लिए टैक्स रेट क्रमशः 15%, 20% और 25% हैं।

स्लैब में किस तरह बदलाव हुआ है?

जीरो टैक्स के लिए आय सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई है। 5 पर्सेंट टैक्स के लिए आय सीमा अब 4 लाख-8 लाख रुपये है, जबकि पहले यह सीमा 3-7 लाख रुपये थी। 7 लाख रुपये-10 लाख रुपये की आय पर 10 पर्सेंट टैक्स लगता है, जिसका ब्रैकेट बदलकर अब 8-12 लाख रुपये कर दिया गया है। पहले 12-15 लाख रुपये की आय पर 15 पर्सेंट टैक्स लगता है और अब यह इस टैक्स ब्रैकेट के लिए आय सीमा बढ़ाकर 12 लाख-16 लाख रुपये कर दी गई है।

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