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Revised ITR: इनकम टैक्स रिटर्न में गलती को डेडलाइन से पहले कैसे सुधारें, जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Revised ITR: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में गलती हो जाए, तो आप उसे बिना किसी शुल्क के सुधार सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस के साथ जानिए कौन रिटर्न रिवाइज कर सकता है, डेडलाइन क्या है।

Suneel Kumarअपडेटेड Sep 04, 2025 पर 6:23 PM
Revised ITR: इनकम टैक्स रिटर्न में गलती को डेडलाइन से पहले कैसे सुधारें, जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
आप इनकम टैक्स विभाग की डेडलाइन तक जितनी बार चाहें, ITR में सुधार कर सकते हैं।

Revised ITR: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में सही और सटीक जानकारी भरना बेहद जरूरी है, वरना नोटिस आने का खतरा रहता है। लेकिन, कभी-कभी इसमें गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि इनकम को गलत रिपोर्ट करना, किसी डिडक्शन को मिस करना या बैंक अकाउंट नंबर गलत डाल देना। अच्छी बात यह है कि इनकम टैक्स विभाग की तय समय सीमा तक आप इन गलतियों को सुधार सकते हैं।

इसके लिए सेक्शन 139(5) के तहत रिवाइज्ड रिटर्न भरना होता है, जिसमें चूक सुधार दी जाती हैं। आइए जानते हैं कि रिवाइज्ड रिटर्न कैसे भर सकते हैं और इसमें कौन-कौन सी गलतियां सुधार सकते हैं।

ITR फाइल करने की डेडलाइन

वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न दाखिल करना है। अगर आपकी कुल इनकम ₹2,50,000 से अधिक है या आप रिफंड का दावा कर रहे हैं, तो ITR फाइल करना अनिवार्य है।

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