RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 23 मई को कहा कि 2000 रुपये (rupee 2000 notes) के नोट पर केंद्रीय बैंक के फैसले से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग अपनी सुविधा से 2000 रुपये के नोट या तो अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं या उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके लिए 30 सितंबर की डेडलाइन तय की गई है। बैंकों में यह सुविधा 23 मई से शुरू हो गई है। बताया जाता है कि बैंक डिपॉजिटर्स से कुछ जानकारियां मांग रहे हैं। इस बारे में बैंकों का एप्रोच एक जैसा नहीं है। अगर आप अपने अकाउंट में 2,000 रुपये के नोट डिपॉजिट करना चाहते हैं तो डिपॉजिट से जुड़े नियम आप पर लागू होंगे। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
