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2000 रुपये का नोट अकाउंट में जमा करना चाहते हैं? जानिए कितने रुपये डिपॉजिट करने पर PAN बताना पड़ेगा

लोग अपनी सुविधा से 2000 रुपये के नोट या तो अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं या उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके लिए 30 सितंबर की डेडलाइन तय की गई है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 24, 2023 पर 1:07 PM
2000 रुपये का नोट अकाउंट में जमा करना चाहते हैं? जानिए कितने रुपये डिपॉजिट करने पर PAN बताना पड़ेगा
अगर आपके या परिवार के किसी दूसरे सदस्य के पास 2000 रुपये के नोट हैं तो उसे आप एक्सचेंज कर सकते हैं या बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं।

RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 23 मई को कहा कि 2000 रुपये (rupee 2000 notes) के नोट पर केंद्रीय बैंक के फैसले से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग अपनी सुविधा से 2000 रुपये के नोट या तो अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं या उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके लिए 30 सितंबर की डेडलाइन तय की गई है। बैंकों में यह सुविधा 23 मई से शुरू हो गई है। बताया जाता है कि बैंक डिपॉजिटर्स से कुछ जानकारियां मांग रहे हैं। इस बारे में बैंकों का एप्रोच एक जैसा नहीं है। अगर आप अपने अकाउंट में 2,000 रुपये के नोट डिपॉजिट करना चाहते हैं तो डिपॉजिट से जुड़े नियम आप पर लागू होंगे। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

क्या कहता है नियम?

इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, सिंगल ट्रांजेक्शन में बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये से ज्यादा डिपॉजिट करने पर डिपॉजिटर्स को अपना पैन बताना जरूरी है। इसका उल्लेख इनकम टैक्स के रूल 114बी में किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में बैंक या पोस्ट ऑफिस में 50,000 रुपये से ज्यादा डिपॉजिट करता है तो उसे अपने पैन की डिटेल देनी होगी। अगर 50,000 रुपये से कम का डिपॉजिट किया जाता है तो पैन की डिटेल देना जरूरी नहीं है।

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