मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंडों को कुछ शर्तों के साथ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप (CDS) बेचने की मंजूरी दे दी है। अब तक भारत में म्यूचुअल फंड को सिर्फ यूजर्स के तौर पर CDS ट्रांजैक्शंस में शामिल होने की अनुमति मिली हुई थी। इसके तहत फंड्स को अपने पास मौजूद कॉरपोरेटस बॉन्ड्स से जुड़े जोखिम की हेजिंग के लिए प्रोटेक्शन खरीदने की अनुमति भी थी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की तरफ से 20 सितंबर को जारी सर्कुलर में इस सिलसिले में नियमों का आसान बनाया गया है।
