क्या सेटल होने के लिए विदेश जाने वाले हर व्यक्ति के लिए टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरूरी है? यह सवाल उन सभी लोगों के मन में है, जो अलग-अलग वजहों से इंडिया छोड़ने का प्लान बना रहे हैं। इनमें पढ़ाई, नौकरी और बिजनेस के साथ ही पारिवारिक स्थितियों की वजह से विदेश जाने वाले लोग शामिल हैं। यह सवाल 23 जुलाई को पेश यूनियन बजट में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 230(1ए) में प्रस्तावित संशोधन के बाद पूछा जा रहा है। इस संशोधन के कई तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं। खासकर टैक्सपेयर्स और विदेश जाने वाले लोगों के बीच में इसकी ज्यादा चर्चा है। इससे टैक्स के इस नियम को लेकर काफी उलझन की स्थिति बन गई है।