इस वित्त वर्ष यानी 2021-22 में टैक्स छूट के लिए आप 31 मार्च तक इनवेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। इसलिए आपके पास करीब 18-19 दिन का समय बचा है। क्या आपने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी, 80डी और 80टीटीए के तहत पूरा इनवेस्टमेंट कर दिया है? अगर हां तो आपको यह देखना होगा कि क्या अभी आप को अपनी टैक्स लायबिलिटी और घटाने की जरूरत है। अगर हां तो फिर आप नेशनल पेंशन स्कीम में इनवेस्ट कर अपनी टैक्स लायबिलिटी और कम कर सकते हैं।