Get App

Tax Planning: NPS में इनवेस्ट कर आप बचा सकते हैं काफी टैक्स, जानिए कैसे

यूनियन बजट 2015 में 80सीसीडी में एक और अमेंडमेंट किया गया। इसे सब सेक्शन (1बी) कहा गया। इसके तहत कोई व्यक्ति अतिरिक्त 50,000 रुपये का अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम कर सकता है। यह सैलरीड और सेल्फ-इंप्लॉयड दोनों के लिए हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 12, 2022 पर 1:33 PM
Tax Planning: NPS में इनवेस्ट कर आप बचा सकते हैं काफी टैक्स, जानिए कैसे
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सीसीडी (1) के तहत एनपीएस में निवेश पर टैक्स डिडक्शन मिलता है। 18 से 65 साल का व्यक्ति इसका फायदा उठा सकता है।

इस वित्त वर्ष यानी 2021-22 में टैक्स छूट के लिए आप 31 मार्च तक इनवेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। इसलिए आपके पास करीब 18-19 दिन का समय बचा है। क्या आपने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी, 80डी और 80टीटीए के तहत पूरा इनवेस्टमेंट कर दिया है? अगर हां तो आपको यह देखना होगा कि क्या अभी आप को अपनी टैक्स लायबिलिटी और घटाने की जरूरत है। अगर हां तो फिर आप नेशनल पेंशन स्कीम में इनवेस्ट कर अपनी टैक्स लायबिलिटी और कम कर सकते हैं।

एनपीएस आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपये से ज्यादा इनवेस्ट कर टैक्स लायबिलिटी कम करने का मौका देता है। आइए जानते हैं इसका तरीका।

इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऐसे तीन सेक्शन हैं, जो आपको एनपीएस में इनवेस्ट कर टैक्स डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत देते हैं।

 सेक्शन 80सीसीडी (1)

सब समाचार

+ और भी पढ़ें