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Tax Refund: टैक्स रिफंड मिलने में 9 महीने तक का लग सकता है समय, जानिए देरी होने पर क्या करें?

Tax Refund: टैक्स रिफंड में कानूनी तौर पर नौ महीने तक की देरी हो सकती है। जानिए रिफंड क्यों अटकता है और ऐसी स्थिति में टैक्सपेयर्स को क्या कदम उठाने चाहिए।

Suneel Kumarअपडेटेड Sep 03, 2025 पर 5:08 PM
Tax Refund: टैक्स रिफंड मिलने में 9 महीने तक का लग सकता है समय, जानिए देरी होने पर क्या करें?
जब TDS डिटेल्स और ITR में दी गई जानकारी में मिसमैच होता है तो रिफंड अटक सकता है।

Tax Refund: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर नजदीक है। सरकार ने पहले ही 31 जुलाई की डेडलाइन को बढ़ाकर 15 सितंबर किया था। एक्सपर्ट के मुताबिक, अब इसके आगे बढ़ने की ज्यादा संभावना नहीं है। हालांकि, कई टैक्सपेयर्स पहले ही रिटर्न फाइल कर चुके हैं और उनकी चिंता रिफंड को लेकर है।

टैक्स रिफंड में नौ महीने तक का समय

टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, अधिकांश रिफंड 4–6 हफ्तों में मिल जाते हैं, लेकिन आयकर विभाग के पास कानूनी तौर पर नौ महीने का समय होता है। यह समय वित्त वर्ष के खत्म होने से गिना जाता है।आपको रिफंड कितने दिन में मिलेगा, यह रिटर्न की जटिलता और उसमें गलतियों पर काफी हद तक निर्भर करता है।

कौन-से रिटर्न जल्दी प्रोसेस होते हैं?

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