Tax Saving Options For Women: भारत में टैक्स छूट के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति या टैक्सपेयर्स इसका फायदा उठा सकते हैं। देश में महिलाओं को टैक्स बचाने के लिए कई तरह के फायदे दिये जाते हैं। साथ ही कई ऐसी टैक्स सेविंग योजनाएं हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए चलाई जाती है। अगर कोई भी महिला इन योजनाओं का फायदा उठाने के साथ टैक्स भी बचाना चाहती हैं, तो उन्हें काफी सोच समझकर अपना पैसा निवेश करना होगा। ताकि, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न और टैक्स सेविंग मिल सके। टैक्स प्लानिंग करनी होगी ताकि वह अपने पैसे को अच्छे से मैनज कर सकें। यहां आपको ऐसी निवेश योजनाएं बता रहे हैं जिसमें ज्यादा रिटर्न पाने के साथ आप अपना पैसा भी बचा पाएंगे।
टैक्स बचाने के क्या हैं ऑप्शन?
महिलाएं अपनी आय पर 50,000 रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का दावा कर सकती हैं। इनकम टैक्स की धारा सेक्शन 80C के तहत महिलाएं PPF, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जैसी टैक्स सेविंग योजनाओं में 1.50 लाख रुपये तक की सेविंग कर सकते हैं।
टैक्स बचाने के लिए महिलाएं यहां कर सकती हैं निवेश
सुकन्या समृद्धि योजना: अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल या उससे कम है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना का विकल्प चुन सकते हैं और अपनी बेटी के 21 साल की होने पर ले सकते हैं। इसमें आपको कुल 14 साल तक निवेश करना होता है। यह हाई रिटर्न स्कीम है और इसमें सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है।
इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम: आप टैक्स सेविंग ELSS म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं।
PPF: पीपीएफ एक टैक्स सेविंग स्कीम है जिसमें सालाना 1.5 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है और सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। यह एक लंबे पीरियड के लिए निवेश योजना है।
NPS: इनकम टैक्स की धारा 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये तक के निवेश पर एक्ट्रा टैक्स बेनेफिट पा सकते हैं।
होम लोन पर भी मिलती है टैक्स छूट
अगर होम लोन किसी महिला के नाम पर लिया गया है तो होम लोन पर टैक्स छूट का दावा वह महिला कर सकती इनकम टैक्स की धारा 24 के तहत हर साल 2 लाख रुपये तक के होम लोन इंटरेस्ट पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। वहीं, सेक्शन 80EEA के तहत पहली बार घर खरीदने वाले होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की एक्स्ट्रा छूट भी पाई जा सकती है।