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टैक्स-सेविंग्स के लिए बचे हैं सिर्फ 12 दिन, जानिए आपके लिए क्या-क्या ऑप्शंस हैं

आप अगर इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास 31 मार्च तक टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट करने का समय है। 31 मार्च के बाद किए गए टैक्स-सेविंग्स निवेश पर डिडक्शन का दावा आप इस वित्त वर्ष का रिटर्न फाइल करने में नहीं कर सकेंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 19, 2025 पर 6:17 PM
टैक्स-सेविंग्स के लिए बचे हैं सिर्फ 12 दिन, जानिए आपके लिए क्या-क्या ऑप्शंस हैं
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी के तहत कुछ खास इनवेस्टमेंट ऑप्शस में निवेश कर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।

टैक्स-सेविंग्स के लिए सिर्फ 12 दिन बचे हैं। अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स-सेविंग्स करना चाहते हैं तो आपको यह काम 31 मार्च तक करना होगा। हालांकि, यह ध्यान में रखना जरूरी है कि इनकम टैक्स की सिर्फ ओल्ड रीजीम में टैक्स-सेविंग्स का फायदा है। अगर आप ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 31 जरूरी तक टैक्स-सेविंग्स कर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

सेक्शन 80सी के तहत टैक्स-सेविंग्स

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी (Section 80C) के तहत कुछ खास इनवेस्टमेंट ऑप्शस में निवेश कर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इनमें ईएलएसएस, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, बैंकों की टैक्स-सेविंग्स एफडी स्कीम शामिल हैं। इसके अलावा दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। यह ध्यान में रखना होगा कि इन इनवेस्टमेंट ऑप्शंस में निवेश करने पर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपने अब तक टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट नहीं किया है तो आप यह काम 31 मार्च तक कर सकते हैं। लेकिन, आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपको सिर्फ टैक्स बचाने के लिए निवेश नहीं करना है। इनवेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में आपकी मदद करता हो। उदाहरण के लिए म्यूचुअल फंडों की टैक्स सेविंग्स स्कीम यानी ELSS में आप निवेश कर टैक्स भी बचा सकते हैं और लंबी अवधि में बड़ा फंड भी तैयार कर सकते हैं। यह फंड आपके बच्चों के हायर एजुकेशन, शादी-ब्याह या आपके रिटायरमेंट बाद के खर्च को पूरा करने में काम आ सकता है।

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