टैक्स-सेविंग्स के लिए आप पीपीएफ, एसएसवाय, ईएलएसएस और एनपीएस में 31 मार्च तक इनवेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इन इनवेस्टमेंट ऑप्शंस में 31 मार्च तक इनवेस्ट नहीं किया तो आप इस वित्त वर्ष के लिए डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकेंगे। जिन निवेशकों ने इन इनवेस्टमेंट ऑप्शंस में निवेश कर दिया है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपने इन इनवेस्टमेंट में निवेश कर दिया है तो भी आपको एक बार उसका रिव्यू कर लेना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अगर इनवेस्टमेंट में किसी तरह का शॉर्टफॉल है तो उसे पूरा करने के लिए 31 मार्च तक निवेश किया जा सकता है। यह ध्यान रखना होगा कि इनकम टैक्स की सिर्फ ओल्ड रीजीम में इन इनवेस्टमेंट पर डिडक्शन की इजाजत है।
