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Advance Tax: एडवांस टैक्स भरने की डेडलाइन आज, क्या रविवार को कर सकते हैं पेमेंट? जानें आपके लिए जरूरी नियम

Advance Income Tax: आमतौर पर लोग सोचते हैं कि एडवांस टैक्स सिर्फ बिजनेस या प्रोफेशनल्स के लिए है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। अगर आपकी सैलरी के अलावा अन्य स्रोतों से आय है जैसे- रेंटल इनकम, कैपिटल गेन्स, या बैंक ब्याज पर TDS नहीं कटा है या कम कटा है, तो आपको भी एडवांस टैक्स भरना पड़ सकता है

Abhishek Guptaअपडेटेड Mar 15, 2026 पर 4:06 PM
Advance Tax: एडवांस टैक्स भरने की डेडलाइन आज, क्या रविवार को कर सकते हैं पेमेंट? जानें आपके लिए जरूरी नियम
अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है, तो आपको एडवांस टैक्स भरने से पूरी छूट दी गई है

Advance Tax Deadline: आज, 15 मार्च को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 'एडवांस टैक्स' की अंतिम किस्त जमा करने की आखिरी तारीख है। अगर आपकी कुल टैक्स देनदारी TDS काटने के बाद 10,000 रुपये से अधिक है, तो आपको आज तक अपना बकाया टैक्स चुकाना अनिवार्य है, ताकि आप बाद में लगने वाले ब्याज से बच सकें।

किसे भरना होता है एडवांस टैक्स?

आमतौर पर लोग सोचते हैं कि एडवांस टैक्स सिर्फ बिजनेस या प्रोफेशनल्स के लिए है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। अगर आपकी सैलरी के अलावा अन्य स्रोतों से आय है जैसे- रेंटल इनकम, कैपिटल गेन्स, या बैंक ब्याज पर TDS नहीं कटा है या कम कटा है, तो आपको भी एडवांस टैक्स भरना पड़ सकता है। इनके लिए 15 मार्च की यह किस्त बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उन्हें पूरे साल की टैक्स देनदारी का बड़ा हिस्सा चुकाना होता है।

जो लोग 'प्रेसम्पटिव टैक्सेशन स्कीम' का विकल्प चुनते हैं, उन्हें साल भर टुकड़ों में टैक्स नहीं भरना पड़ता, बल्कि वे 15 मार्च तक अपना पूरा एडवांस टैक्स एक बार में जमा कर सकते हैं।

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