क्या ट्रेन की टिकट कैंसिल कराने पर लगता है GST? भारतीय रेलवे ने दी सफाई

रिफंड रूल के तहत लागू कैंसिलेशन/ क्लर्केज चार्ज और कैंसिलेशन/ क्लर्केज चार्ज पर लगने वाली जीएसटी की रकम रेलवे के पास बनी रहेगी। यह सिर्फ AC और 1st class पर लागू है

अपडेटेड Aug 31, 2022 पर 12:24 PM
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रेल टिकटों के कैंसिलेशन की स्थिति में 23 सितंबर, 2017 को जारी निर्देशों और रिफंड ऑफ फेयर रूस के तहत बुकिंग के समय वसूला गया पूरा जीएसटी लौटाया जाता है

GST on train ticket cancellation : भारतीय रेल ने ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर लागू जीएसटी नियमों पर सफाई जारी की है। दरअसल, यात्रियों द्वारा रेलवे टिकट कैंसिल कराने पर जीएसटी वसूले जाने के दावे से जुड़ी खबरें सामने आने के बाद यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

रेलवे ने एक बयान जारी कर कहा, “रेल टिकटों के कैंसिलेशन की स्थिति में 23 सितंबर, 2017 को जारी निर्देशों और रिफंड ऑफ फेयर रूस के तहत बुकिंग के समय वसूला गया पूरा जीएसटी लौटाया जाता है।”

सिर्फ एसी और फर्स्ट क्लास पर लागू है यह नियम


बयान में कहा गया, “हालांकि, रिफंड रूल के तहत लागू कैंसिलेशन/ क्लर्केज चार्ज और कैंसिलेशन/ क्लर्केज चार्ज पर लगने वाली जीएसटी की रकम रेलवे के पास बनी रहेगी। यह सिर्फ AC और 1st class पर लागू है। जीएसटी वित्त मंत्रालय की तरफ से कलेक्ट किया जाता है। नियमों/ प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।”

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क्या हैं मौजूदा नियम

मौजूदा नियमों के तहत, एसी कोच फर्स्ट क्लास में ट्रेन के रवाना होने से 48 घंटे पहले टिकट कैंसल कराने का चार्ज 240 रुपये प्रति यात्री है। वहीं AC 2 Tier/First Class पर 200 रुपये, AC 3 Tier/AC Chair car/ AC 3 Economy पर 180 रुपये, Sleeper Class पर 120 रुपये और सेकेंड क्लास पर 60 रुपये कैंसिलेशन चार्ज है।

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यदि 12 से 48 घंटे के भीतर कंफर्म टिकट कैंसिल कराई जाती है तो कैंसिलेशन चार्ज 25 फीसदी या न्यूनतम ऊपर बताया गया चार्ज होगा। वहीं, 12 घंटे से कम और चार घंटे पहले तक कैंसिलेशन पर न्यूनतम कैंसिलेशन चार्ज 50 फीसदी होगा।

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