Get App

ITR: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कौन-कौन डॉक्युमेंट्स जरूरी हैं?

आपको टीडीएस सर्टिफिकेट्स भी रिटर्न फाइलिंग से पहले जुटा लेना जरूरी है। अगर आपको पिछले वित्त वर्ष में फिक्स्ड डिपॉजिट पर 40,000 रुपये से ज्यादा इंटरेस्ट मिला है तो बैंक ने इस पर टीडीएस काटा होगा। बैंक इसके लिए फॉर्म 16ए जारी करते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 27, 2022 पर 6:14 PM
ITR: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कौन-कौन डॉक्युमेंट्स जरूरी हैं?
अगर आप पहले से उन डॉक्युमेंट को जुटा लेंगे, जो रिटर्न फाइलिंग के लिए जरूरी हैं तो यह काम आसान हो जाएगा।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख बहुत नजदीक आ गई है। अगर आपने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्द कर दें। ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग बहुत आसान है। आपको सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना होगा।

अगर आप चाहें तो ऑफलाइन रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। आपको किसी भी स्थिति में 31 जुलाई, 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आप पहले से उन डॉक्युमेंट को जुटा लेंगे, जो रिटर्न फाइलिंग के लिए जरूरी हैं तो यह काम और आसान हो जाएगा।

  • फॉर्म-16
  • आप नौकरी करते हैं तो यह डॉक्युमेंट आपकी कंपनी आपको इश्यू करेगी। हर साल 15 जून तक कंपनियों के लिए एंप्लॉयीज को फॉर्म 16 इश्यू करना जरूरी है। यह एक तरह से टीडीएस सर्टिफिकेट है। इसमें बतौर सैलरी कंपनी से आपको मिली रकम की जानकारी होती है। साथ ही कंपनी की तरफ से काटे गए TDS का भी ब्यौरा होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं।

    सब समाचार

    + और भी पढ़ें