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ITR Filing: 31 जुलाई की डेडलाइन चूक गए तो 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके हैं कई नुकसान

अगर आप इस साल 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इस साल 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेनाल्टी और टैक्स पर इंट्रेस्ट चुकाना होगा। इसे बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहा जाता है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिलेटेड रिटर्न फाइल करने से टैक्सपेयर्स को बचना चाहिए

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 29, 2022 पर 3:06 PM
ITR Filing: 31 जुलाई की डेडलाइन चूक गए तो 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके हैं कई नुकसान
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। इसमें कहा गया है कि 28 जुलाई तक 4.09 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके है।

अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) नहीं फाइल किया है तो जल्द कर दें। इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2022 है। कई लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेडलाइन बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं। अब तक डिपार्टमेंट की ओर से इसका संकेत नहीं दिया गया है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डेडलाइन नहीं बढ़ाई तो आपको नुकसान हो सकता है।

अगर आप इस साल 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इस साल 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेनाल्टी और टैक्स पर इंट्रेस्ट चुकाना होगा। इसे बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहा जाता है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिलेटेड रिटर्न फाइल करने से टैक्सपेयर्स को बचना चाहिए।

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