इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने फाइनेंशियल ईयर (FY) 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नोटिफाई कर दिया है। इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने सर्कुलर जारी किया है। इसमें डिपार्मेंट के आईटीआर के लिए फॉर्म 1 से 6 तक जारी करने की जानकारी दी गई है। इस नोटिफिकेशंस के बाद टैक्सपेयर्स फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या एसेसमेंट ईयर 2022-23 का आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
