Get App

New GST Rates for Popcorn: थिएटर में मूवी का मजा होगा और महंगा! पॉपकॉर्न के फ्लेवर से तय होगी कीमत

New GST Rates for Popcorn: आमतौर पर बाहर थिएटर में जाकर मूवी देखने के शौकीन इसका मजा पॉपकॉर्न के साथ उठाते हैं। हालांकि इस शौक पर कितना खर्च होगा, यह पॉपकॉर्न के फ्लेवर से तय होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में हो रही जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में पॉपकॉर्न पर जीएसटी की नई दरें तय की गई हैं

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Dec 21, 2024 पर 3:46 PM
New GST Rates for Popcorn: थिएटर में मूवी का मजा होगा और महंगा! पॉपकॉर्न के फ्लेवर से तय होगी कीमत
नमक और मसाले वाला खाने के लिए तैयार पॉपकॉर्न पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगी। हालांकि इस दर से जीएसटी तभी लगेगी, जब यह डिब्बाबंद नहीं है। डिब्बाबंद और लेबल के साथ इस पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगी। (File Photo- Pexels)

New GST Rates for Popcorn: आमतौर पर बाहर थिएटर में जाकर मूवी देखने के शौकीन इसका मजा पॉपकॉर्न के साथ उठाते हैं। हालांकि इस शौक पर कितना खर्च होगा, यह पॉपकॉर्न के फ्लेवर से तय होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में हो रही जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में पॉपकॉर्न पर जीएसटी की नई दरें तय की गई हैं। यह बैठक राजस्थान के जैसलमेर में हो रही है और इसमें पॉपकॉर्न पर जीएसटी की दरों को इससे जोड़ा गया है कि यह किस फॉर्म में बिक रहा है। यह जानकारी सीएनबीसी-टीवी18 को सूत्रों के जरिए मिली है।

किस पॉपकॉर्न पर कितनी जीएसटी?

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मूवी हॉल और थिएटर में नमक और मसाले वाला खाने के लिए तैयार पॉपकॉर्न पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगी। हालांकि इस दर से जीएसटी तभी लगेगी, जब यह डिब्बाबंद नहीं है। डिब्बाबंद और लेबल के साथ इस पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगी। इतना ही नहीं, चीनी वाली पॉपकॉर्न यानी कारमेल पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगी क्योंकि इससे पॉपकॉर्न का कैरेक्टर बदलकर शुगर कंफेक्शनरी का हो जाता है।

इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर क्या हुआ फैसला?

सब समाचार

+ और भी पढ़ें