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New Tax Regime: अगर भर रहे हैं बिलेटेड रिटर्न तो नहीं मिलेगा कम टैक्स रेट का फायदा

अगर कोई बिलेटेड रिटर्न फाइल करता है तो वह नए टैक्स रेजीम के बेनिफिट नहीं ले सकता। नए टैक्स रेजीम के निर्देशों स्पष्ट उल्लेख है कि इसके बेनिफिट्स का दावा करने के लिए डेडलाइन के भीतर रिटर्न फाइल करना होता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 30, 2022 पर 2:57 PM
New Tax Regime: अगर भर रहे हैं बिलेटेड रिटर्न तो नहीं मिलेगा कम टैक्स रेट का फायदा
पहली बार 1 फरवरी, 2020 को आम बजट घोषित नया इनकम टैक्स रेजीम (new income tax regime) कर की कम दर की पेशकश करता है, जिसमें 76 टैक्स डिडक्शंस के लिए कोई दावा नहीं किया जा सकता

New Income Tax Regime : अगर कोई बिलेटेड रिटर्न फाइल करता है तो वह नए टैक्स रेजीम के बेनिफिट नहीं ले सकता। नए टैक्स रेजीम के निर्देशों स्पष्ट उल्लेख है कि इसके बेनिफिट्स का दावा करने के लिए डेडलाइन के भीतर रिटर्न फाइल करना होता है।

टैक्सपेयर्स 31 जुलाई की निर्धारित तारीख बीतने के बाद भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने कम टैक्स रेट की पेशकश करने वाले नए टैक्स सिस्टम को अपनाया है तो उन्हें इस मामले में कोई राहत नहीं दी गई है।

2020 में पेश किया था नया इनकम टैक्स रेजीम

पहली बार 1 फरवरी, 2020 को आम बजट घोषित नया इनकम टैक्स रेजीम  (new income tax regime) कर की कम दर की पेशकश करता है, जिसमें 76 टैक्स डिडक्शंस के लिए कोई दावा नहीं किया जा सकता।

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